हरिद्वार। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा किनारे से 100 मीटर के दायरे को नो डेवलपमेंट जोन घोषित करने का सख्त निर्देश दिया हुआ है, जिसके अनुसार गंगा के आसपास कोई भी निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। लेकिन इस आदेश के प्रारंभिक क्षेत्र हरिद्वार में ही उल्लंघन हो रहा है। VIDEO
हरिद्वार के गंगा किनारे निर्माण हो रहे हैं लेकिन इसपर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लापरवाही बरतते हुए गहरी नींद सो रहा है। मामले में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के वीसी अलोक कुमार पाण्डेयका कह ना है कि यह मुद्दा उनके संज्ञान में नहीं है इसपर जो भी नियम के अनुसारकार्रवाई होगी वह की जाएगी।
