भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए निणर्यों की जानकारी दी। पेट्रोल-डीजल पर उपकर के ऊपर उपकर हटाने का निर्णय लिया गया। मिलावट के क्षेत्र में सरकार सख्त है। 3 साल की सजा का प्रावधान को आजीवन कारावास में बदला। एक्सपायर दवाएं, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ बेचने पर 5 साल की सजा का प्रावधान। सिंचाई योजना के तहत मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सिंगरौली के प्रस्ताव को भारत सरकार के पास भेजने का फैसला किया है।
- जेल में फार्मासिस्ट के पदों को सरेंडर करके मेल नर्स के पदों का स्वीकृत करके मंजूरी दी गई है। पट्टाधारी स्वीकृत खदानों में 75 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासी रखना स्वीकृत किया गया है। पट्टों का 10-10 वर्ष में नवीनीकरण किया जाएगा।
- सिंचाई के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी, भू-जल सिंचाई योजना के तहत मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सिंगरौली के प्रस्ताव को भारत सरकार के पास भेजने का फैसला किया है।
- 3 विश्वविद्यालयों में भोज विवि, बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विवि महू, एसएन शुक्ला विवि में प्रति कुलपति पद की मंजूरी दी गई है। मध्यप्रदेश निजि विवि स्थापना और संचालन विधेयक में एकलव्य विवि दमोह को विवि खोलने,अरविंदों विवि इंदौर,महाकौशल विवि जबलपुर को भी अनुमति प्रदान की गई है।