भोपाल। मध्यप्रदेश के सात शहरों में रविवार लाॅकडाउन के बाद अब भोपाल में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकाने एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाने के आद प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। बता दें कि जिला कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत कोरोना के रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।