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छेड़छाड़ करने वाले को 1 वर्ष तथा चार माह की जेल

भिंड। जिले के मेहगांव न्यायालय द्वारा छेड़छाड़ के आरोपी को एक साल तथा चार महिने की सजा सुनाई गई है जिसमें कुल 400 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी रामशंकर दर्जीको न्यायाधीश संध्या गर्ग द्वारा यह सजा सुनाई गई। दरअसल भिंड जिले के दौनीयापुरा गांव में विगत 2015 का यह मामला है। जानकारी के मुताबिक धारा 456 के तहत चार माह का कारावास तथा धारा 354 में एक वर्ष का कारवास की सजा सुनाई गई है।

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