ग्वालियर। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने उच्च न्यायालय द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था के सुधार के संबंध में दिए गए आदेशों के पालन के सिलसिले में एक बैठक बुलाई जिस दौरान शहर के विभिन्न बाजारों की दुकानों में बने बेसमेंट में पार्किंग की बजाय अन्य गतिविधियां संचालित ना किए जाने को लेकर बेसमेंट मालिकों को नोटिस जारी कर हिदायत देने पर चर्चा हुई।
जिला कलेक्टर ने पार्किंग की बजाय अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियों में उपयोग में लाए जा रहे तलघरों को तोड़ने व सील करने के लिये नगर निगम, पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं।