बलात्कारी को नागौद कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
सतना : बहुचर्चित परसमनिया रेप कांड में बलात्कारी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल प्रथम अपर सत्र न्यायालय नागौद ने बुधवार सुबह कोर्ट खुलते ही फैसला सुना दिया। इस प्रकरण की अंतिम बहस मंगलवार को पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके चलते कोर्ट में सुबह से गहमा-गहमी का माहौल था, सभी को इंतजार था कि कोर्ट का फैसला क्या आता है ? जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर महेंद्र सिंह गोड़ के ऊपर मासूम के साथ बलात्कार का आरोप प्रमाणित पाया और फांसी की सजा सुना दी गई।
कोर्ट ने आइपीसी 363, 376 (1)क(ख) के तहत मृत्युदंड, आइपीसी 376 (7) (ख) के तहत मृत्युदंड और आइपीसी 363 के तहत 7 साल सश्रम कारावास व ५ हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। उसके बाद प्रकरण को मृत्युदंडादेश के लिए हाईकोर्ट को भेजने को आदेश दिया।