बता दें कि कोर्ट में माइक के माध्यम से जज द्वार फैसले को सुनाया गया, जिससे की फैसले को अच्छे से सुना जा सके। बता दें कि फैसले पर जज द्वारा सिग्नेचर किए फिर जजमेंट को पढ़ना शुरू किया। जानकारी मिली है कि लगभग 500 लोग फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे। इस मामले में बड़ी बात यह भी सामने आई है कि ASI के पास कोई सबूत नहीं है कि मंदिर को तोड़कर मज़िद बनाई गई, जबकि कोर्ट ने माना किवर्ष 1855 से पहले तक हिंदुओं का भूमि पर अधिकार था जहां हिंदु पूजा करते थे। 1934 और 1939 के दंगे के दौरान चबूतरे को लेकर बात उठी थी।
10ः23 बजे: चीफ जस्टिस का काफिला सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना
10ः29 बजे: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कोर्ट रूम में पहुंचे
10ः30 बजे: पांचों जज सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर एक में पहुंचे
10ः33 बजे: सारे जज के एक राय, रखने की बात सामने आई
10ः36 बजे: शिया वक्फ बोर्ड की याचिका हुई खारिज, सर्वसम्मति से फैसला आया
10ः37 बजे: निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिज किया गया
10ः40 बजे: लगभग आधे घंटे के बाद फैसला आने की चर्चा
10:44 बजे: ए एस आई की रिपोर्ट को खारिज नहीं करने की बात सामने आई
10ः45 बजे: चीफ जस्टिस बोले ढांचे के नीचे मंदिर के सबूत भी मिले, इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था, 8वीं शताबदी का स्ट्रक्चर बताया गया
10ः51 बजे: 1949 में मस्जिद में मूर्तियां रखी गईं थी, हिंदुओं का बाहरी चबूतरे पर अधिकार हो गया था
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