उन्नाव – उन्नाव रेप मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया है. वहीं, शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया. सेंगर पर अपहरण और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं. केस की सुनवाई खत्म होने के बाद जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था. ट्रांसफर होने के बाद 5 अगस्त से रोजाना इस मामले की सुनवाई हो रही थी. 17 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर बहस होगी.
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने यूपी के उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को धारा 120 बी – आपराधिक साजिश, धारा 363 – अपहरण, धारा 366 – शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न, धारा 376 – बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं और POCSO के तहत दोषी ठहराया है.
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