वारासिवनी। बालाघाट जिले के वारासिवनी (Waraseoni Court) में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने लगभग 8 वर्ष पूर्व हुए 4 लोगों की हत्या के मामले में फैसला देते हुए हत्या में शामिल महिला सहित 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही महिला आरोपी केसर बाई को 9 हजार व अन्य सभी आरोपियों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक भागवत ठाकरे की दो शादियों हुई थी जिनके पहले पुत्र घनाराम ठाकरे और परिवार में जमीन विवाद हुआ था। वहीं भागवत की दूसरी पत्नी केशर बाई तथा उनके किशन, सौतेले बेटे घनाराम को जमीन में हिस्सा नहीं देना चाहते थे जिसके चलते पिता भागवत, दूसरी पत्नी केशर बाई, पुत्र किशन तथा अन्य लोगों ने मिलकर घनाराम सहित चार लोगों की हत्या कर दी थी।
वही जांच हेतु स्पेशल टीम का गठन कर मामले की बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटाए थे।वही लगभग 77 लोगो की गवाही सुनने के बाद वारासिवनी के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने सभी 9 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।वही केशर बाई को 9 हजार रुपए व अन्य सभी आरोपियों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी मोहनलाल ठाकरे की पूर्व में ही मौत हो चुकी है।
रिपोर्ट: कमलेश शर्मा | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रतलाम… Read More
विदिशा, 14 सितंबर 2024: विदिशा के वात्सल्य परिवार द्वारा आयोजित वात्सल्य गणपति महोत्सव 2024 का… Read More
विदिशा की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्राची गुप्ता का जन्मदिन विदिशा के व्यापारियों, वूमंस… Read More
विदिशा के CIIT (Cornell Institute of Information Technology) कॉलेज में गणपति महोत्सव के अवसर पर… Read More
अशोकनगर के समाजसेवी अंशुल महाराज का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जिसमें युवाओं और उनके… Read More
विदिशा, 11 सितंबर। वात्सल्य गणपति महोत्सव 2024 के पांचवें दिन विद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित… Read More