जबलपुर। निजी स्कूल द्वारा मनमानी फीस वसूली पर जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसपर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़़ी राहत दी है।
बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभिभावक द्वारा स्कूल की फीस नहीं भरने की स्थिति में स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों का नाम नहीं काटा जा सकता।
वहीं इसके अलावा अब याचिका पर आगामी 10 अगस्त को सुनवाई होगी, और तब तक मध्य प्रदेश का कोई भी स्कूल, अभिभावक के फीस नहीं भरने के बहाने बच्चे का स्कूल से नाम नहीं काट सकता है।
बता दें कि लाॅकडाउन के चलते स्कूल बंद है जिसके चलते स्कूलों में आॅनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी जिसके चलते मनमानी फीस वसूलने के कई मामले सामने आ रहे थे।
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