इंदौर। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि औद्योगिक संगठन से मुलाकात हुई जिस दौरान सांसद सहित पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। सुबह 8:30 से 10:00, शाम 6 से 7 और रात 1:00 से 2:30 बजे के बीच में ही कर्मचारियों और ट्रांसपोटर्स को आने जाने की छूट दी गई है। वहीं मालवाहक वाहनों पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। लोहा मंडी में नो एंट्री के आदेश पर यातायात पुलिस से चर्चा की गई है। वहीं इंडस्ट्री में 25 प्रतिशत स्टाॅफ के नियम को खत्म कर दिया गया है।
Indore District Collector Manish Singh has issued new order for workers of industries. DM Singh told that meeting with industrial organization took place in which workers outgoing time has been decided. According to order employees and transporters are allowed to come in between 8:30 am to 10:00 am, 6 pm to 7 pm and between 1:00 pm to 2:30 pm. At the same time, there is no restriction on freight vehicles. Where as order related to no entry in Loha Mandi will be discussed with the traffic police. At the same time, the rule of 25 percent staff in the industry has been ended.
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