जबलपुर, 3 जून। बीते 4 दिनों से मध्यप्रदेश के तमाम जूनियर डाॅक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं जिसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेपटरी होने लगी है। ऐसे में जूनियर डाॅक्टरों के हड़ताल पर जाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक एवं जस्टिस सुजय पाल ने अपना फैसला सुनाया है और 24 घंटे में अपनी हड़ताल खत्म कर वापस काम पर लौटने की चेतावनी जूनियर डाॅक्टर्स को दी है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के समय हड़ताल पर गए जूनियर डाॅक्टरों के इस कार्य की निंदा की है साथ ही कहा है कि इस विपत्ति के समय जबकि जनता को उनकी खास जरूरत है बावजूद इसके हड़ताल पर जाना कहीं से भी सही नहीं है। हाईकोट अधिवक्ता, पुरुषेन्द्र कौरव ने बताया कि 4 मुख्य मांगों सहित जूनियर डाॅक्टर्स की अधिकांश मांगों को मान लिया गया है ऐसे में अब उन्हे 24 घंटे में अपनी हड़ताल खत्म करने को कहा गया है।