मध्य प्रदेश विदिशा के लुहांगी मोहल्ला में मृतक जुगल किशोर की पत्नि ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति जुगलकिशोर की हत्या उसके जेठ रतनलाल ने की है। प्रकरण न्यायालय में विचारण के दौरान अधिवक्ता हरिओम शर्मा के तर्कों से सहमत होते हुये जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपनी बिहारी शुक्ला द्वारा आरोपी रतनलाल को संदेश का लाभ देते हुए धारा 302, 294, भारतीय दण्ड विधान के अपराध से दोषमुक्त कर दिया। उक्त प्रकरण में आरोपी रतनलाल की पैरवी हरिओम शर्मा एवं उनके सहयोगी डीसी सिलावट ने की।
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