सिर्फ राहुल गांधी ही ऐसे पहले नेता नहीं हैं जिनको सजा मिलने के बाद अपनी लोकसभा की सदस्यता खोनी पड़ी हो. इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां अलग अलग पार्टी के सांसद विधायकों को कोर्ट से किसी ना किसी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाए जाने के बाद अपनी सदस्यता खोनी पड़ी थी. आखिर वो कौन कौन से नेता हैं ? आइए जानते हैं.
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बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है. यानि अब वो सांसद नही है और वो आने वाले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. लेकिन राहुल गांधी के पास आखिर अब क्या रास्ता बचा है, आइए जानते हैं. राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर मानहानि का केस दर्ज कराया गया था जिसके बाद बीते दिन सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, वहीं आज लोकसभा ने कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी. हाई कोर्ट के वकील पंकज दुबे ने बंसल न्यूज़ को बताया कि ये कानून का प्रावधान है कि लोकसभा सदस्य के खिलाफ 2 या दो साल से ज्यादा की सजा सुनाए जाने पर अपनेआप ही सदस्यता खत्म हो जाती है. वहीं राहुल गांधी को कोर्ट ने जेल ना भेजते हुए अपील करने की मोहलत दी है. लेकिन 2 साल की सजा पर स्टे के लिए राहुल गांधी को उच्च नयायालय का दरवाजा खटखटाना होगा. और यदि वहां उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है तो उनकी सीट सुरक्षित बच सकेगी.
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