सतना। एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें कि सतना जिले के परसमनिया गांव में एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी महेन्द्र सिंह को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोसकें द्रीय कारागार में 2 मार्च की सुबह 5 बजे फांसी दी जाएगी – VIDEO
इस मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा एमपी हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश शर्मा की अदालत ने दुष्कर्मी का डेथ वारंट जारी कर दिया। अदालत ने वारंट का निष्पादन करते हुए सूचित किए जाने के भी आदेश दिए हैं।
गौरतलब है, उचेहरा थाना क्षेत्र के परसमनिया में पिछले साल 1 जुलाई 2018 की रात 4 साल की एक मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोप में महेन्द्र सिंह गोंड़ को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता की हालत नाजुक होने पर घटना के दूसरे दिन ही तत्कालीन कलेक्टर मुकेश शुक्ला ने उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बात कर पीड़िता को यहां से एयरलिफ्ट कराते हुए नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया था।
वारदात के 81 दिन के अंदर पुलिस विवेचना हुई और कोर्ट का फैसला भी आ गया था। कोर्ट ने 47 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया था। नागौद स्थित अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश शर्मा की अदालत ने आरोप प्रमाणित पाए जाने पर महेन्द्र को 19 सितंबर 2018 फांसी की सजा सुनाई थी। एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील को खारिज करते हुए 25 जनवरी को फांसी की सजा बरकरार रखी।
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