GST कई चीजों पर घटा, देंखे पूरी लिस्ट
New Delhi – GST परिषद ने 22 दिवसम्बर को एक बैठक रखी जिसमें सेवा कर की दरों में 23 वस्तुओं पर कमी घोषित की है। बता दें कि यह दरें 1 जनवरी 2019 से लगू होंगी। GST (जीएसटी) परिषद की 31वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन फैसलों की घोषणा कीण् उपरिषद ने जीएसटी की 28 प्रतिशत की सर्वोच्च कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से सात को निम्न दर वाले स्लैब में डाल दिया है। इसके साथ ही 28 प्रतिशत के स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं बची हैं।
अब 28 प्रतिशत की कर दर वाहनों के कल पुर्जों और सीमेंट के अलावा केवल विलासिता के सामान और अहितकर वस्तुओं पर ही रह गयाA वित्त मंत्री ने बताया कि सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकटों पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत की दर से और 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी की जीएसटी लगेगा. इसी तरह 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन पर अब 28 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. वस्तुओं पर जीएसटी की संशोधित दरें एक जनवरी, 2019 से लागू होगी.
18% टैक्स
- टायर
- वाहनों की पुली
- गियर बक्से
- ट्रांसमिशन शाफ्ट्स और क्रैंक्स
- 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन
- लीथियम ऑयन बैट्री वाले पावर बैंक
- डिजिटल कैमरा
- वीडियो कैमरा रिकॉर्डर
- वीडियो गेम कंसोल
12% टैक्स
- कॉर्कए नेचुरल कॉर्क प्रोडक्ट
5% टैक्स
- छड़ी
- मार्बल मलबा
- नेचुरल कॉर्क
- फ्लाई ऐश ब्लॉक
- दिव्यांगों के काम आने वाले उपकरण
0% टैक्स
- म्यूजिक बुकस्टीम
- फ्रोजन सब्जियां
- डिब्बा बंद सब्जियां
- संरक्षित सब्जियां
- तुरंत इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियां