SC refuses to hear on Periods Leave ! महिला कर्मचारियों को हर महीने Periods Leave (Menstrual Paid Leave) से जुड़ी तकलीफों के लिए छुट्टी देने का नियम बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध महिला और बाल विकास मंत्रालय को ज्ञापन देने की बात कही है. एक प्रसूतिशास्री (Gynecologist) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया. उन्होने बताया कि लड़कियों को इस समय में किचिन में जाने की अनुमति नहीं होती. ऐसे में समाज को समझाना जरूरी है, इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताने के लिए जागरूकता फैलना जरूरी है. पीरियड्स पर छुट्टी देने के सवाल पर उन्होने बताया कि यदि छुट्टी देने का प्रावधान बनेगा तो ऐसे में महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखे जाने पर जोर पड़ेगा. ऐसे में महिलाओं के लिए वर्क फ्रैंडली वातावरण बनाने और कुछ सामान्य तरह की छुट्टी देने का प्रावधान बनाया जा सकता है.