बैंक घोटाला मामले में डायरेक्टर्स बरी, कर्मचारियों को हुई सजा

Burhanpur | बुरहानपुर : बुरहानपुर के जिला न्यायालय में सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था सभी की नजर जिला अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट पर टिकी हुई थी क्योकि 13 साल बाद इस कोर्ट में बुरहानपुर के बहुचर्चित सिटीजन बैंक घोटाले का फैसला आने आने वाला था। आपको बता दें कि जिला अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार गुप्ता ने घोटाले में फैसला सुनाते हुए बैंक के सभी डायरेक्टरों को बरी कर दिया है।

अधिवक्ता ने बताया कि मामले में 23 मुलजिम थे जिनमें से 4 की मृत्यु हो चुकी हैं और बाकी 13 डायरेक्टर तथा 6 कर्मचारी थे। बताया गया कि सभी कर्मचारियों को 4 साल की सजा तथा 1 करोड़ 80 लाख के लगभग के अर्थदण्ड का फैसला लिया गया है। जबकि सभी डायरेक्टर्स को बरी कर दिया गया है।

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