विदिशा। कलेक्टर पंकज जैन द्वारा नगर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का चिन्हांकन किए जाने के बाद अब कर्फ्यू में सशर्त निम्नानुसार छूट प्रदान का आंशिक संशोधित आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है, जो आदेश 12 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
दूध डेयरी, आटा चक्की, ग्रोसरी स्टोर्स, सब्जी, दवाई दुकानों के लिए आदेश
बता दें कि विदिशा में सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच दूध, डेयरी एवं मिल्क पार्लर की दुकाने तथा आटा चक्की खुले रहने के अलावा फल सब्जी का विक्रय हाथ ठेलो के माध्यम से चलते फिरते सुबह 7 से 11 बजे तक होगा। जबकि सब्जी मंडी से फुटकर फल एवं सब्जी का विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
बताया गया कि दुकानो से खाद्य सामग्री, ग्रोसरी आईटम का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। जबकि ग्रोसरी आईटम की होम डिलेवरी की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ही प्रदान की जाएगी, जिनके लिए सुबह दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक होम डिलेवरी करने की अनुमति दी जाएगी।
विदिशा में दवाईयों की दुकान बंद रहेगी लेकिन अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त दुकाने सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगीं। हालांकि निमय पालन नहीं करने पर किसी भी प्रतिष्ठान को सात दिनों तक सील किया जा सकता है।
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