लखीमपुर में हर्ष फायरिंग में दूल्हे की मौत की घटना को संज्ञान में लेने के बाद डीजीपी ने हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए जनपदों के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है। बताया गया कि संबंधित आरोपी के खिलाफ धारा 30 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजा जायेगा साथ ही उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जायेगा।
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