1 जून से अनलाॅक होगा मध्यप्रदेश, पाॅजिटिविटी रेट पर आधारित है नियम

भोपाल। मध्यप्रदेश में 1 जून से अनलाॅक की प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन द्वारा दो अलग अलग हिस्से यानी 5 प्रतिशत से कम और 5 प्रतिशत से अधिक वाले क्षेत्रों को बांटा गया है। बात करें साप्ताहिक पाॅजिटिविटी औसत 5 प्रतिशत से ज्यादा वाले क्षेत्रों की तो –

  • अतिआवश्यक चीजों की दुकानों सहित सर्विस सेक्टर की दुकानें तथा नगरीया क्षेत्र की दुकानों को शाम 6 बजे तके खोले जाने की अनुमति दी गई है। जबकि सुबह खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गा है।
  • निजी कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
  • रेस्टोरेंट और भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खोलने की अनुमति जबकि लाॅज, होटल, रिसाॅर्ट में केवल गेस्ट के लिए अनुमति दी गई है।

साप्ताहिक औसत 5 प्रतिशत से कम वाले क्षेत्रों की बात करें तो –

  • अतिआवश्यक चीजों की दुकानों सहित सर्विस सेक्टर की दुकानें तथा नगरीया क्षेत्र की दुकानें सामान्य समय अनुसार खुल सकेंगी।
  • निजी कार्यालय में 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
  • रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

You May Also Like

More From Author