5 मई से खुलेगी शराब एवं भांग दुकानें – भोपाल, इंदौर, उज्जैन में अनुमति नहीं

भोपाल। अब 5 मई से मदिरा एवं भाँग की दुकान खुलेगी। मप्र शासन के वाणिज्यकर विभाग ने तत्सम्बन्धी आदेश जारी कर दिया है। ज्ञातव्य है कि राज्य शासन ने 3 मई तक मदिरा भांग दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध लगाया था जिसे बढ़ाकर 4 मई कर दिया था। जारी आदेश के अनुसार रेड जोन में आने बाले भोपाल, इंदौर और जबलपुर जिले में मदिरा तथा भांग की दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेगी, जबकि रेड ज़ोन में आने बाले अन्य जिले जबलपुर धार बड़वानी, पूर्वी निमाड़ (खंडवा) देवास एवं ग्वालियर जिलों की मुख्यालय जिले की शहरी क्षेत्रो की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्र की मदिरा दुकानें संचालित की जाएगी।

Orange ज़ोन में आने वाले जिले रायसेन, खरगौन,होशंगाबाद, रतलाम,आगरमालवा,मंदसोर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना,एवं रीवा के कंटेन्मेंट एरिया छोड़कर शेष मदिरा एवं भांग दुकान संचालित की जाए।

Green ज़ोन में आने वाले जिलों में सभी दुकानें संचालित की जाएगी। इस दौरान केंद्र सरकार व राज्यसरकार के नियमो का पालन भी सख्ती से कराए जाने के निर्देश दिए गए है।

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