31 मई तक Lockdown 4.0 – पांच जोन में बटे इलाके, जानें नियम

नई दिल्ली – कोरोना (Corona) से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मंत्रालय (NDMA) ने 31 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) के विस्तार का फैसला किया है. पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है.

केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है. रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी.

मुख्य बातें –

घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है.

रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे.

स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है.

इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं.

लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी.

10 साल से कम और 65 साल अधिक उम्र के लोगों का घर से निकलने पर रोक है.

शादी समारोह में 50 और अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति होगी.

पान-गुटखा की दुकानें भी अब खुलेंगी.

4 बड़े बदलाव – ब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब रास्ता खोल दिया गया है। राज्यों को छूट दी गई है कि यदि दोनों राज्य सहमत हैं तो अन्तरराज्यीय बस सेवा शुरू कर सकते हैं।

बता दें कि NDMA ने पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NSE) लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को फ्रेम करती है.

हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान पहला लॉकडाउन घोषित किया था, उसके बाद दूसरा लॉकडाउन बढ़ाकर 3 मई तक किया गया और तीसरा लॉकडाउन आज 17 मई तक लागू है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि चौथा लॉकडाउन भी आएगा लेकिन उसमें कुछ ढील मिलने की उम्मीद भी है।

You May Also Like

More From Author