MP Board Rules For Private Schools : मध्यप्रदेश बोर्ड (MP board) के इस बड़े फैसले के मुताबिक अब एमपी के निजी स्कूलों (MP Private school) को मान्यता और नवीनीकरण के लिए हजारों रूपए की फीस देनी होगी. वहीं इस फैसले से संबंधित गजट नोटिफिकेशन भी एमपी बोर्ड की ओर से जारी किया जा चुका है. बता दें कि अब तक मान्यता नवीनीकरण के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था. जानकारी के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में जहां 20 से 30 हजार रुपये का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वहीं मिडिल स्कूलों को बच्चों की संख्या के मुताबिक 20 हजार से 40 हजार रुपये सालाना देने होंगे.
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