अब मध्यप्रदेश में नहीं चला सकेंगे 15 साल पुराने वाहन, 1 अप्रैल से लागू होगा एक्ट – MP New Vehicle Policy
MP New Vehicle Policy 2023 : मध्यप्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अब प्रदेश में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन को आप नहीं चला सकेंगे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आदेश के बाद एमपी मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया है. इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 2023 से ऐसे कंडम वाहनों को चिंहित कर फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा जो कि 15 साल पुराने हो चुके हैं. शुरूआत की बात करें तो परिवहन विभाग की ओर से करीब 1000 वाहनों की लिस्ट भी तैयार की जा चुकी है.
24 लाख से ज्यादा है वाहन
शुरूआती दौर में जो पुराने वाहनों का आकड़ा सामने आया है वो करीब 24 लाख वाहनों का है. समय के साथ अब सभी की फिटनेस जांची जाएगी. परिवहन विभाग ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है. जानकारी सामने आई है कि परिवहन विभाग द्वारा अलग अलग जगह पर चैकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच की जाएगी.
ऐसे मिलेगा लाइसेंस
जानकारी के मुताबिक 15 साल पूरे होने पर वाहन को आरटीओ लेजाकर फिटनेस टेस्ट कराना होगा. यदि फिटनेस में वाहन फेल होता है तो इसका नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और उसे स्क्रैप पॉलिसी के तहत कबाड़ में ही बेचना होगा. वहीं दूसरी ओर यदि आपका वाहन फिटनेस लेवल में पास हो जाता है तो उसे आगामी 5 साल के लिए फिर से नया रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा.