वारासिवनी। बालाघाट जिले के वारासिवनी (Waraseoni Court) में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने लगभग 8 वर्ष पूर्व हुए 4 लोगों की हत्या के मामले में फैसला देते हुए हत्या में शामिल महिला सहित 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही महिला आरोपी केसर बाई को 9 हजार व अन्य सभी आरोपियों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक भागवत ठाकरे की दो शादियों हुई थी जिनके पहले पुत्र घनाराम ठाकरे और परिवार में जमीन विवाद हुआ था। वहीं भागवत की दूसरी पत्नी केशर बाई तथा उनके किशन, सौतेले बेटे घनाराम को जमीन में हिस्सा नहीं देना चाहते थे जिसके चलते पिता भागवत, दूसरी पत्नी केशर बाई, पुत्र किशन तथा अन्य लोगों ने मिलकर घनाराम सहित चार लोगों की हत्या कर दी थी।
वही जांच हेतु स्पेशल टीम का गठन कर मामले की बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटाए थे।वही लगभग 77 लोगो की गवाही सुनने के बाद वारासिवनी के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने सभी 9 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।वही केशर बाई को 9 हजार रुपए व अन्य सभी आरोपियों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी मोहनलाल ठाकरे की पूर्व में ही मौत हो चुकी है।
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