लव जिहाद पर टारगेट! दोषी पाए जाने पर होगी 10 साल के लिए जेल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में देश में नए आपराधिक कानून बनाने के लिए तीन विधेयक पेश किए हैं। प्रस्तावित कानूनों में लव जिहाद (love jihad) से निपटने का भी प्रबंध किया गया है। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल के लिए जेल हो सकती है। इस कानून द्वारा लव जिहाद के मामले को टारगेट किया गया है। नया कानून बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी गलत पहचान बताकर किसी के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि जो कोई भी धोखे से या बिना शादी के इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करता है और उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर जेल होगी। यह 10 साल तक हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रोजगार या प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने को भी धोखा माना जाएगा और इसके चलते 10 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तीन विधेयक पेश किए जो देश में औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे।

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